Thursday, August 23, 2012

Databank of Teachers



Databank of Teachers

According to the Statistics of School Education (2009-10), the total number of teachers in the country from pre-primary to senior secondary is 67.23 lakh. To meet the Pupil Teacher Ratio (PTR) norms specified under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, the Government has sanctioned 8.17 lakh additional teachers posts between 2010 and 2012 under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) 

The Government has taken several steps for preparing and providing quality teachers. The Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education for the XII Plan envisages establishment of District Institutes of Education and Training in all districts created upto March, 2011 and of Block Institutes of Teacher Education for expanding capacity of teacher preparation. The National Council for Teacher Education (NCTE) grants recognition to institutions for starting programmes of teacher education. Several State Governments have also taken steps to expand teacher preparation capacity. In pursuance of the RTE Act, the NCTE has laid down the minimum teacher qualifications, including the requirement of passing the Teacher Eligibility Test as an essential qualification for being eligible for appointment as a teacher. Under the Sarva Shisksha Abhiyan, financial assistance is provided to the State Governments to enable the teachers of class I-VIII not possessing the minimum qualifications to acquire the same by 2015, and for training of in-service teachers for improving quality. 

This information was given by Dr. D. Purandeswari, Minister of State for Human Resource Development in a written reply to a question in the Lok Sabha today. 

MV/GK
(Release ID :86502)


Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=86502 (Published on 22-August, 2012 )

CGTET : - नई व्यवस्थाः शिक्षाकर्मी भर्ती के नियम बदले


CGTET : - नई व्यवस्थाः शिक्षाकर्मी भर्ती के नियम बदले

Chattisgarh Teacher Eligibility Test News : -

रायपुर. शिक्षाकर्मियों की भर्ती के लिए राज्य सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत शिक्षाकर्मियों की भर्ती के लिए विषय के समकक्ष अन्य विषयों का निर्धारण कर दिया गया है। इसके अलावा सीधी भर्ती और प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में चालू वर्ष में शिक्षकों के करीब 20 हजार पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। 

शिक्षाकर्मी भर्ती के लिए नियम 2007 के स्थान पर नए नियम 2012 लागू कर दिए गए हैं। पंचायत विभाग द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार शिक्षक पंचायत व सहायक शिक्षक पंचायत में टीईटी परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक होना जरूरी है। टीईटी में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के 50 फीसदी अंक होना जरूरी है। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को योग्यता अंक में 5 प्रतिशत छूट मिलेगी। मेरिट के आधार पर भर्ती होने पर 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, टीईटी, बीएड-डीएड के अंकों का वेटेज मिलेगा। 

शासन ने नए नियम में औपचारिकेत्तर शिक्षा योजना में प्रदेश में काम कर चुके शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा में 15 साल की छूट का नए नियमों में प्रावधान किया है। ये छूट आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगी। व्याख्याता पंचायत और शिक्षक पंचायत के पदों पर भर्ती के समय 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा सहायक शिक्षक पंचायत के शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। पूर्व में शिक्षाकर्मी के लिए किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाते थे। बाद में मेरिट के आधार पर उनका चयन होता था। 

भर्ती पर हाइकोर्ट ने स्टे हटाया 

शिक्षाकर्मी भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक हटा हटा दी है। 2011 में शिक्षाकर्मी भर्ती के दौरान दुर्ग व जांजगीर के दो-दो उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा के अधिकार नियम का पालन नहीं होने और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करने पर भी अपात्रों को भर्ती करने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में शिक्षाकर्मी वर्ग-2 व वर्ग -3 में भर्ती पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने अभी मामले का अंतिम फैसला नहीं किया है, लेकिन हाईकोर्ट ने नए नियम के आधार पर भर्ती करने का शासन का आग्रह मान लिया। हालांकि उसने फैसला होने तक याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखते हुए भर्ती करने का आदेश दिया है 


व्याख्याता पंचायत के लिए समकक्ष विषयों का प्रावधान

व्याख्याता पंचायत के लिए पूर्व में समकक्ष विषयों का प्रावधान नहीं था, लेकिन नए नियमों में किया गया है। इस पद के लिए किसी भी मानयता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में स्नातकोत्तर और बीएड की उपाधि होना जरूरी है। 


खाली पदों पर 30 सितंबर तक भर्ती करें : ढांड 

पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक ढांड ने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ तथा जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिए हैं कि खाली पदों पर 17 अगस्त को जारी नए नियमों के अनुसार 30 सितंबर तक भर्ती कर ली जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में व्याख्याता पंचायत, शिक्षक (पंचायत) व सहायक शिक्षक (पंचायत) के काफी पद रिक्त हैं। हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। लेकिन जिला पंचायत जांजगीर चांपा में शिक्षक पंचायत के 6 तथा जनपद पंचायत दुर्ग में सहायक शिक्षक पंचायत के 7 पद खाली रखे जाएं।

विषय विषय समूह 
अंग्रेजी : अंग्रेजी 
हिंदी : हिंदी 
भौतिकी : भौतिकी, इलेक्ट्रानिक्स, एप्लाइड भौतिकी व न्यूक्लियर भौतिकी। 
रसायन : केमिस्ट्री व बायोकेमिस्ट्री 
वाणिज्य : एकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट एकाउंटिंग, फाइनेंशियल एकाउंटेंसी एक मुख्य विषय हो 
गणित : गणित व एप्लाइड गणित 
जीव विज्ञान : वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानविकी (लाइफ साइंस), जैविकी, अनुवांशिकी (जेनेटिक्स), सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबायोलॉजी), जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नॉलाजी), आणविक जीव विज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी), 
पादप कार्यिकी (प्लांट फिजियोलॉजी), तथा स्नातक स्तर पर प्राणी शास्त्र व वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो। 

अर्थशास्त्र : अर्थशास्त्र, एप्लाइड अर्थशास्त्र व बिजनेस अर्थशास्त्र
भूगोल : भूगोल 
समाजशास्त्र : समाजशास्त्र 
मनोविज्ञान : मनोविज्ञान 
गृह विज्ञान : गृह विज्ञान 
कृषि : कृषि 
व्यावसायिक गणित: व्यावसायिक गणित 
कंप्यूटर साइंस : बीई, बीटेक, (कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी) या बीई-बीटेक (किसी भी ब्रांच से) 50 प्रतिशत अंकों से पास और कंप्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या एमएससी (कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन) में स्नातकोत्तर
इतिहास : इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास 
राजनीति विज्ञान: राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन 
संस्कृत : एमए संस्कृत, एमए (क्लसिक्स), संस्कृत में (आचार्य) स्नातकोत्तर उपाधि


News Source : Denik Bhaskar (23.8.12)
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News Review : 
It can be Good News for many candidates and can be Bad News for many candidates. As in UP also base for recruitment is going to change from UPTET 2011 exam merit to Acadmic Merit.

However final decision not yet come,And high court suggested vacanices to be reserved till final decision arrives.( A similar case in UP Allahabad Highcourt also running.)
Highcourt removes stay from  selection according to new rule, And approx 20000 vacancies going to be filled in Chattisgah.