CGTET Chattisgarh : पंचायतों के शिक्षा कर्मियों की तरह नगरीय निकायों के शिक्षा कर्मियों को भी मिलेगा लाभ
नगरीय प्रशासन विभाग से भी आठ अलग-अलग आदेश जारी
रायपुर 4 नवम्बर 2011
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दिशा निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षा कर्मियों की तरह नगरीय निकायों के शिक्षा कर्मियों को भी अब समस्त लाभ मिलेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कल यहां मंत्रालय से जारी आठ अलग-अलग आदेशों के अनुसार अब नगरीय निकायों के शिक्षा कर्मियों को भी ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा कर्मियों की तरह कई लाभ मिलेंगे। उनका महंगाई भत्ता भी छह प्रतिशत बढ़ाकर एक अक्टूबर 2011 से 62 प्रतिशत कर दिया गया है। किसी शिक्षा कर्मी की सेवा में रहते मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को छह माह के मूल वेतन के बराबर अथवा पच्चीस हजार रूपए तक अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।
नगरीय निकायों के शिक्षा कर्मियों के पद नाम भी परिवर्तित कर दिए गए हैं। शिक्षा कर्मी वर्ग-1 का पद नाम व्याख्याता, शिक्षा कर्मी वर्ग-दो का नाम शिक्षक और शिक्षा कर्मी वर्ग-तीन का नाम परिवर्तित कर सहायक शिक्षक कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नगरीय निकाय के शिक्षा कर्मियों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रितों को शिक्षा कर्मी वर्ग तीन के पद पर नियुक्ति देने के लिए शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इसी तरह शिक्षा कर्मी के लिए अनिवार्य योग्यता यथा बीएड, डीएड एवं टीईटी हासिल करने के लिए भी तीन वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नगरीय निकाय के शिक्षा कर्मियों के लिए स्थानांतरण नीति ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षा कर्मियों की तरह होगी। नगरीय निकाय के शिक्षा कर्मियों के लिए एक अप्रैल 2012 से अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की गई है। इसके लिए यदि शिक्षा कर्मी यदि अपने मूल वेतन की दस प्रतिशत तक राशि इस योजना में जमा करता है तो नियोक्ता द्वारा भी उतनी ही राशि जमा की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा कर्मियों की तरह नगरीय निकाय के शिक्षा कर्मियों को भी परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप अग्रिम वेतन वृध्दि का लाभ मिलेगा। नगरीय निकाय के शिक्षा कर्मियों का वेतनमान शिक्षा कर्मी वर्ग-1 का वेतनमान 5300-150-8300 से बढ़ाकर 6800-200-10800 , शिक्षा कर्मी वर्ग-दो का वेतनमान 4500-125-7000 से बढ़ाकर 5300-150-8300 और शिक्षा कर्मी वर्ग-तीन का वेतनमान 3800-100-5800 से बढ़ाकर 4500-125-7000 कर दिया गया है। यह आदेश एक नवम्बर 2011 से प्रभावशील होगा।
क्रमांक-3482/कुशराम
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