Thursday, September 20, 2012

CGTET : अब पदोन्नति में भी टीईटी जरूरी



CGTET : अब पदोन्नति में भी टीईटी जरूरी



नए मापदंड से उलझन में हैं प्रदेश भर के शिक्षाकर्मी।
भिलाई
शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति के लिए भी अब टीईटी ((शिक्षक पात्रता परीक्षा)) उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभी तक केवल नियुक्ति में ही यह प्रावधान था। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय ने पदोन्नति के यह नए नियम तय किए हैं।
शासन की ओर शिक्षाकर्मी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए 17 अगस्त को नया दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसमें भर्ती के साथ-साथ अब पदोन्नति के लिए भी टीईटी पास होना जरूरी है। इनके अलावा कुछ और भी संशोधन किए गए हैं। इसमें वर्ग-2 से वर्ग-1 में पदोन्नत होने वाले शिक्षाकर्मियों को सात साल की सेवा अवधि, बीएड डिग्री व टीईटी उत्तीर्ण होने के साथ ही स्नातकोत्तर में अब द्वितीय श्रेणी अनिवार्य होगा। पहले द्वितीय श्रेणी की बाध्यता नहीं थी। केवल स्नातकोत्तर होना ही पर्याप्त था। इसी तरह वर्ग-3 से वर्ग-2 मे पदोन्नति के लिए सात साल की सेवा अवधि, डीएड व टीईटी के साथ ही अब स्नातक द्वितीय श्रेणी से पास होना जरूरी है। वर्तमान में अधिकतर शिक्षाकर्मियों के पास डीएड व बीएड की डिग्री है। रा'य शासन ने टीईटी की परीक्षा पिछले साल की ली है। इसके हिसाब से तो अभी भर्ती भी नहीं हुई है। ऐसे में टीईटी उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों की संख्या नहीं के बराबर है। यदि कोई टीईटी उत्तीर्ण हो भी तो यह जरूरी नहीं कि वह स्नातक या स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी में पास हो।
अब क्या होगा : जिन शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है वह बाधित हो सकती है। जिले में 200 शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति के लिए 22 सितंबर को जिला पंचायत में काउंसिलिंग है।
तो टीईटी में शामिल हो जाते : अगर रा'य शासन पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता का खुलासा पहले ही कर दिया होता तो पदोन्नति के पात्र शिक्षाकर्मी भी परीक्षा में शामिल हो जाते


News Source : Bhaskar (20.9.12)
************************************
News Analysis : See -How much important is TET examination.
Many state made TET mandatory to qualify. Now its use in PROMOTION also.

No comments:

Post a Comment